लोकसभा चुनाव बाद अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाने की खबर का खंडन, वित्त मंत्रालय ने कहा-नहीं है ऐसा कोई विचार
Capital Gain Tax
नई दिल्ली। Capital Gain Tax: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि सरकार को कैपिटल गेन टैक्सb में बदलाव करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। आईटी डिपार्टमेंट(IT department) की ओर से ये बयान उस मीडिया रिपोर्ट के बाद के जारी किया गया है, जिसमें ये दावा किया गया था कि सरकार कैपिटल गेन टैक्स लेकर बड़ा बदलाव करने जा रही है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट(income tax department) की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया कि हम ये स्पष्ट करते हैं कि सरकार के सामने कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव को लेकर कोई भी प्रस्ताव नहीं है। इस ट्वीट के आने के बाद उन सभी अटकलों को विराम लग गया, जिसमें कैपिटल गेन टैक्स लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे थे।
मीडिया रिपोर्ट में किया गया था ये दावा (This claim was made in the media report)
बता दें, कल एक विदेशी मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सरकार कैपिटल गेन टैक्स की दर को बढ़ा सकती है और ऐसा एक प्रस्ताव भी सरकार के पास है। इस रिपोर्ट के आने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसका खंडन कर दिया।
इस रिपोर्ट के बाद गिर गया था शेयर बाजार (The stock market fell after this report)
ये मीडिया रिपोर्ट दोपहर करीब 1:30 बजे आई थी। इसके आने के बाद शेयर बाजार में तुरंत ऊपर स्तरों से बिकवाली देखने को मिली और सेंसेक्स करीब 250 अंक तक फिसल गया था।
हालांकि, कारोबारी सत्र के अंत में शेयर बाजार में कुछ रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन बीएसई का बेंचमार्क सेंसेक्स 0.30 प्रतिशत गिरकर 59727 अंक बढ़कर बंद हुआ था।
डेट म्यूचुअल फंड से हटाया कैपिटल गेन टैक्स का लाभ (Capital gains tax benefit removed from debt mutual funds)
पिछले महीने सरकार की ओर से लाए गए फाइनेंशियल बिल 2023 में डेट म्यूचुअल फंड से लॉन्ग कैपिटल गेन टैक्स के साथ इंडेक्सेशन के लाभ को हटा दिया गया था। अब इस पर आपके स्लैब के मुताबिक टैक्स लगेगा।
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